Chandauli news: गैर इरादतन हत्या, पीड़ित को मिला इंसाफ।

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UPDATE CHANDAULI NEWS: गैर-इरादतन हत्या मामले के आरोपी को सजा सुनाई गई। पीड़ित को 5 साल बाद इंसाफ मिला।

Chandauli news: गैर इरादतन हत्या, पीड़ित को मिला इंसाफ।

गैर-इरादतन हत्या के मामले में फैसला

चंदौली में गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले के एक आरोपी को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन

पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही। इसी क्रम में गैर इरादतन हत्या के दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 7 साल कारावास व कुल 50 हज़ार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।


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यहां दर्ज हुआ था मुकदमा


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आपको बता दें कि जिले के चकिया कोतवाली में बीते 29 अपैल 2019 को धारा 304 भादवि व 3(2)(v)SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में सिकन्दरपुर निवासी अर्जुन हलवाई को आरोपी बनाया गया था। जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को सजा दिलाई गयी।



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