UPDATE CHANDAULI NEWS: गैर-इरादतन हत्या मामले के आरोपी को सजा सुनाई गई। पीड़ित को 5 साल बाद इंसाफ मिला।
गैर-इरादतन हत्या के मामले में फैसला
चंदौली में गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले के एक आरोपी को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन
पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही। इसी क्रम में गैर इरादतन हत्या के दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 7 साल कारावास व कुल 50 हज़ार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।