UPDATE CHANDAULI NEWS: दोषी साबित होने पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दिया। इलिया थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
एनडीपीएस एक्ट मामले में कोर्ट का फैसला
जनपद चंदौली में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आरोपी को सजा दिलाने का काम किया गया। दोषी सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया।
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पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन
दरसअल, पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही।
12 साल बाद आया फैसला
जानकारी के अनुसार बीते 8 अक्टूबर 2012 को जिले के इलिया थाने पर एनडीपीएस एक्ट संबंधित मामला दर्ज किया गया था। जिसमे बिहार राज्य निवासी भोला उर्फ सद्दीक को आरोपी बनाया गया था। उपरोक्त मामले में मानिटरिंग सेल, शशि शंकर सिंह (डीजीसी), राजेन्द्र पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना इलिया के पैरोकार का0 प्रियांशू प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज यानी सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।
7 महीने की कठोर कारावास
पीठासीन अधिकारी रविन्द्र सिंह (जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त भोला उर्फ सद्दीक अंसारी को 7 माह के कठोर कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।