UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली में संचालित निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी तथा क्लिनिक के नवीनीकरण के लिए पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
जनपद चंदौली के सीएमओ डॉ0 वाई0 के0 राय द्वारा चंदौली में संचालित निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी तथा क्लिनिक संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। नोडल अधिकारी डॉ0 संजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक के पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए up-health.in और clinicalestablishment.gov.in पोर्टल पर आवेदन किया जा रहा है। इसी क्रमः में अवगत कराना है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना वांछित है।
CHANDAULI NEWS: ALSO READ
Chandauli news: 2 मौतों से माहौल हुआ गमगीन।
Chandauli news: 2 की मौत, एक की होनी थी शादी ।
प्रमाणपत्र अपलोड विवरण
1- वाराणसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले निजी नर्सिंग होम का वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र व नक्शा, पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
2. उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक के बायोवेस्ट निस्तारण का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3- उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक के वॉटर एण्ड एयर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल) के निस्तारण का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4- अग्निशामक विभाग से फायर अनापति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०)
5- निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक का डिस्प्ले ऑफ इन्फॉरमेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
6- निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, विलनिक में यदि स्थान, चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ एवं बेड में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, तो प्रबन्धक के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
7- निजी नसिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक के इंचार्ज चिकित्सक का शपथ पत्र मूल रूप में पोर्टल पर अपलोड प्रस्तुत किया जाना है, तथा पंजीकरण व नवीनीकरण के आवेदन उपरान्त सत्यापन हेतु इंचार्ज चिकित्सक को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदौली में उपस्थित होना अनिवार्य है।
8- पिछले वर्ष का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
नोडल अधिकारी डॉ0 संजय कुमार सिंह ने बताया कि उक्त के संबंध में सभी संचालकों को निर्देशित किया गया है की उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्रों के साथ up-health.in पोर्टल पर आवेदन करके अपने निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक का पंजीकरण व नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। प्रमाण पत्रों को अपलोड तथा प्रस्तुत न किये जाने पर नवीनीकरण हेतु किया गया आवेदन मान्य नहीं होग, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।